FAQ

हा हो सकता है | यह है कि एक कलेन्डर वर्ष के लिए विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीकरण 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है |

0401 फसल कृषि कर्म
800 अन्य प्राप्तियॅा
09 पौधशाला लाइसेंस फीस से प्राप्तियां

पदेश में गत वर्ष 15500000 टन आलू का उत्पादन हुआ निजीक्षेत्र में 1825 कोल्ड स्टोर स्तापित है जिनकी भडारण क्षमता 140 लाख मैट्रिक टन है

  1. फल पौधशालाओं के नवीनीकरण हेतु उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम-1976 की नियमावली में प्रख्यापित आवेदन-पत्र , जिसमें निम्नलिखित स्थितियों का विषेश ध्यान रखा जाय।
    (अ)- आवेदन-पत्र पर चस्पा किये गये आवेदक का फोटो सम्बन्धित जि0उ0अधि0 द्वारा प्रमाणित किया जाय।
    (ब)- आवेदन-पत्र पर केवल कलमी फलदार पौधों के किस्मवार उत्पादन किये जाने का उद्देष्य अंकित किया जाय।
    (स)- अपेक्षित लाईसेंस की अवधि चालू कलैण्डर वर्श के लिए अंकित किया जाय।
    (द)- आवेदन-पत्र पर आवेदक एवं अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित किये जाय।
  2. पौधशाला की मिट्टी का स्वास्थता प्रमाण-पत्र मूल रूप में सलग्न किया जाय।
  3. नवीनीकरण हेतु आवेदन केवल उसी व्यक्ति/आवेदक/पौधशाला स्वामी का स्वीकार किया जाय जिसका नाम भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख-उद्धरण खतौनी में अंकित हो तथा कम्प्यूटराज्ड उद्धरण खतौनी एवं खसरा की अद्यतन मूल प्रति ही प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय ।
  4. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख में आवेदक के अतिरिक्त अन्य खातेदारों के नाम अंकित होने पर आवेदक/पौधशाला स्वामी के स्वयं के हिस्से के भू-भाग हेतु सम्बन्धित तहसील से प्रारूप 61-ख पर जारी भू-हिस्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न कराया जाये साथ ही एक से अधिक हिस्से की खसरा संख्याओं से सम्बन्धित भूमि का एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से होने का प्रमाण-पत्र संबन्धित तहसील से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न कराया जाये।
  5. आवेदक के अतिरिक्त उसके अन्य सगे भाई या अन्य कोई यदि सहखाते दार के रूप में उद्धरण खतौनी में अंकित हों तो अन्य भाईयों/अन्य सहखातेदारों द्वारा अनापत्ति नोटरी प्रमाण-पत्र षपथ-पत्र के रूप में संलग्न किया जाय।
  6. स्थापित की जाने वाली पौधशाला के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित नवीनीकरण फीस की टेªजरी चालान द्वारा जमा करायी गई रसीद की मूल प्रति संलग्न की जाय।
  7. ट्रू-टू-टाइप (षुद्ध अनुवांशिक) पौधों के उत्पादन को दृश्टिगत रखते हुए किसी सरकारी संस्थान/उत्पादन इकाईयों/प्रक्षेत्रों से क्रय किये गये मातृ पौधों की क्रय रसीद मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
  8. स्थापित की जाने वाली पौधशाला का नजरी-नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) पर तैयार कर संलग्न किया जाय। जिसमें मातृ पौधों की किस्मवार स्थिति तथा सिंचाई संसाधनों का चिन्हांकन मुख्यालय से सड़क किमी दूरी दिखायी व अंकित की गयी हो तथा खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल के साथ-साथ पौधशाला की चैहद्दी का भी अंकन किया जाय।
  9. स्थापित की जाने वाली पौधशाला का जनपदीय अधिकारी/व0उ0नि0 के स्तर से निरीक्षण कर निदेशालय द्वारा निर्धारित रूप -पत्र पर निरीक्षण आख्या मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय जिसमें क्रमांक-5 पर अंकित पौधशाला की स्थिति कालम में पौधशाला की चैहद्दी भी अंकित की जाय।
  10. पौधशाला के निरीक्षण के दौरान ही आवेदक तथा निरीक्षण कर्ता की संयुक्त फोटोग्राफ संलग्न किया जाय, जिसमें प्रस्तावित नर्सरी में स्थित मातृ पौध, रूट-स्टाक पौधें व अन्य ब्लाकों, सिंचाई संसाधन, साइन बोर्ड तथा मेन गेट आदि का छाया चित्र हो जिससे पौधशाला की वास्तवित स्थिति के साथ-साथ आवेदक एवं निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति प्रमाणित हो सके।
  11. पौधशाला स्वामी/ आवेदक द्वारा उसके नाम, पते, भूमि आधिपत्य, खसरा संख्या/क्षेत्रफल, उद्देष्य/कार्य तथा उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियम) अधिनियम -1976 की विधि मान्य षर्तों का पालन एवं उत्पादन मानक सुनिष्चित किये जाने सम्बन्धी नोटरी षपथ-पत्र की मूल प्रति संलग्न की जाय।
  12. सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू विकास अधिकारी द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदित पौधशाला का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन आख्या प्रस्ताव के साथ पृथक से संलग्न किया जाय।
  13. आवेदन पत्र एवं सभी आवष्यक अन्तः अभिलेखों का सत्यापन जिला उद्यान अधिकारी द्वारा करते हुए तिथि सहित प्रतिहस्ताक्षरित किये जाय।
  14. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दर्शाये गये चेक विन्दुओं/दिशा निर्देष का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित करते हुए तद् अनुसार नवीनीकरण के प्रस्ताव पूर्ण कराते हुए निदेशालय को पे्रशित किया जाना सुनिष्चित करें, जिससे नवीनीकरण की कार्यवाही कराये जाने में अनावष्यक विलम्ब न हो। उपरोक्तानुसार निर्धारित चेक विन्दुओं से इतर प्रस्तावों पर नवीनीकरण की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व में जारी सभी अभिलेखीय चेक-बिन्दु इस सीमा तक संशोधित समझे जायें ।
क्रं0सं0 कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता घ0मी0 सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीस सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीसनिजी शीतगृह लाइसेन्स फीस
1 01 से 282 तक 1100 1500
2 282 से अधिक 7000 तक 4500 6000
3 7000 से अधिक 15000तक 7500 10000
4 15000 से अधिक 11200 15000
क्रं0सं0 कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता घ0मी0 सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीस सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीसनिजी शीतगृह लाइसेन्स फीस
1 01 से 282 तक 600 800
2 282 से अधिक 7000 तक 2600 3500
3 7000 से अधिक 15000तक 4500 6000
4 15000 से अधिक 7500 10000
क्रं0सं0 पौधशाला का क्षेत्र लाईसेंस फीस रू0
एक 0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 250
दो 0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 1000
तीन 2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला 2500
क्रं0सं0 पौधशाला का क्षेत्र नवीनीकरण लाईसेंस फीस रू0
एक 0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 125
दो 0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 500
तीन 2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला 1250

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