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आवेदन-पत्र नियमावली में दिये गये प्रपत्र पर साफ-साफ भरा हो तथा उक्त प्रपत्र में उल्लिखित सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।
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लाइसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क कोषागार में जमा किये जाने की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
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भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र के लिए कम से कम किसी डिग्रीधारक सिविल अभियन्ता से, जो कि सक्षम संस्था में पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
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मशीनरी सुदृढ़ता एवं कार्यशीलता तथा अवशीतन क्षमता का प्रमाण-पत्र जो कम से कम किसी ऐसे डिग्रीधारक मैकेनिकल/रेफ्रिजरेशन अभियन्ता से, जो सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
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शीतगृह के भवन की मशीनरी का आग, ब्रेकडाउन (चाहे यान्त्रिक एवं अन्य प्रकार का हो) या किसी प्रकार से होने वाली क्षति के लिए हो, के लिए गत वर्ष कराई गई बीमा पालिसी कवर नोट की सत्यापित प्रति।
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शीतगृह संचालन के लिए आवश्यक विद्युत लोड स्वीकृत हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन हेतु लाइसेन्सधारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र पर्याप्त माना जाए।
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शीतगृह की क्षमता के अनुसार शीतगृह पर अग्नि शमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।
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यदि शीतगृह पिछले वर्ष भण्डारित आलू में कोई क्षति हुई हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना।
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यदि शीतगृह पार्टनरशिप में चलाया जा रहा हो तो पार्टनरशिप के लिए पावर आफ एटार्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र हस्ताक्षरित हो तथा यदि लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत चलाया जा रहा हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र साथ ही इस आशय की भी अण्डरस्टेकिंग दी जाय कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवेदन की तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
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शीतगृह स्वामी शीतगृहों का नवीनीकरण 01 वर्ष अथवा 05 वर्ष के लिए जारी प्रक्रिया के अनुसार ही करायेंगे।
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भवन सुदृढ़ीकरण में शीतगृह भवन, मशीनरी तथा लकड़ी की रैक्स, बांस आदि की मरम्मत का प्रमाण-पत्र।
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शीतगृह के नवीनीकरण के लिए अन्तिम विद्युत बिल के भुगतान की रसीद।
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उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
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आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आलू भण्डारण के समय शीतगृहों द्वारा पावती रसीद जारी की जाये, जिसमें भण्डारण प्रभार, भण्डारण की अवधि (15 फरवरी, 30 नवम्बर तक) का उल्लेख करते हुए शीतगृह के सूचना पट पर भी अंकित की जाये।
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शीतगृहों मंे आलू भण्डारण से पूर्व जारी किये जाने वाले किसान अधिकार पत्र में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी का सी.यू.जी. नम्बर तथा जिला उद्यान अधिकारी का मोबाईल नम्बर अंकित किया जाये।
यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-3532/58-1-98-100 (28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर, 1998 में दी गयी समयावधि अनुसार नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया तथा नये कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस के प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार सुनिश्चित किया जाय।
लाइसेन्स फीस जमा करने का विवरण
क्रं0सं0 |
कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता घ0मी0 |
सहकारी शीतगृह नवीनीकरण फीस |
निजी शीतगृह नवीनीकरण फीस |
1 |
01 से 282 तक |
600 |
800 |
2 |
282 से अधिक 7000 तक |
2600 |
3500 |
3 |
7000 से अधिक 15000तक |
4500 |
6000 |
4 |
15000 से अधिक |
7500 |
10000 |
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